दिल्ली के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) ने डीएलडी कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के उपनियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके बाद सोसाइटी के सदस्यों के लिए अधिकतम ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। दिल्ली सरकार के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक पत्र में इस संशोधन की जानकारी दी गई। मंजूरी के बाद सोसाइटी के उपनियम संख्या 34 में बदलाव प्रभावी होगा। संशोधित प्रावधान के अनुसार, अब सोसाइटी की प्रबंध समिति अपने सदस्यों को अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ऋण स्वीकृत कर सकेगी। इससे पहले ऋण की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये निर्धारित थी।
हालांकि, बढ़ी हुई ऋण सीमा के साथ पहले से निर्धारित वित्तीय शर्तें लागू रहेंगी। किसी सदस्य को दिया जाने वाला ऋण उसके मूल वेतन के दस गुना या उसकी चुकता शेयर पूंजी के मूल्य के दस गुना से अधिक नहीं होगा। इन दोनों में जो राशि कम होगी, वही अधिकतम पात्र ऋण राशि मानी जाएगी।
इसके अलावा, प्रबंध समिति को प्रत्येक ऋण के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार पर्याप्त जमानत या प्रतिभूति लेना अनिवार्य होगा। इससे सोसाइटी के वित्तीय हितों और ऋण वसूली व्यवस्था को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।
यह संशोधन सोसाइटी द्वारा 22 अक्टूबर 2026 को प्रस्तुत आवेदन के आधार पर सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली की मंजूरी से किया गया है। नई व्यवस्था से पात्र सदस्यों को अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए पहले की तुलना में अधिक ऋण सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।


