हरियाणा पुलिस की टेलीकम्युनिकेशन विंग में 400 स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के पूर्व सैनिकों के अलावा हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (HSISF) तथा हरियाणा आर्म्ड पुलिस की बटालियनों के पूर्व कांस्टेबलों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
एसपीओ की तैनाती उसके गृह पुलिस थाने में नहीं की जाएगी। पद उपलब्ध होने की स्थिति में तैनाती के दौरान उम्मीदवार के गृह जिले को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, आपातकालीन परिस्थितियों में एसपीओ को थोड़े समय के लिए हरियाणा के किसी भी हिस्से में ड्यूटी पर भेजा जा सकेगा। नियुक्ति की अवधि एक वर्ष या नियमित नियुक्ति होने तक रहेगी।
टेलीकम्युनिकेशन अनुभव वालों को प्राथमिकता
टेलीकम्युनिकेशन उपकरणों के संचालन का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। विशेष रूप से सशस्त्र बलों के सिग्नल कॉर्प्स में सेवा कर चुके पूर्व सैनिकों को वरीयता मिलेगी। चयनित उम्मीदवारों को पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने के लिए 15 दिन का कैप्सूल कोर्स भी कराया जाएगा।
आवेदन के लिए ये शर्तें जरूरी
उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। विज्ञापन जारी होने की तारीख को आवेदक की उम्र 25 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सशस्त्र बलों में कम से कम पांच वर्ष की सेवा का अनुभव जरूरी है।
अनुशासनहीनता, कदाचार या मेडिकल रूप से अनफिट पाए जाने के कारण सेवा से हटाए या बर्खास्त किए गए पूर्व सैनिक इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।
न लिखित परीक्षा, न शारीरिक परीक्षा
एसपीओ के चयन के लिए किसी तरह की लिखित परीक्षा या शारीरिक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण होगा। इसके साथ ही संबंधित जिला पुलिस प्राधिकरण के माध्यम से उम्मीदवार के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन कराया जाएगा। उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, आयु, श्रेणी और अन्य प्रमाण पत्र संबंधित जारीकर्ता प्राधिकरण से सत्यापित किए जाएंगे।
कभी भी समाप्त हो सकती है सेवा
अनुशासनहीनता, कदाचार, असंतोषजनक ड्यूटी या एक वर्ष से पहले सेवा की आवश्यकता समाप्त होने की स्थिति में एसपीओ की सेवाएं किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं। इसके लिए पुलिस अधीक्षक, टेलीकम्युनिकेशन की ओर से आदेश जारी किया जा सकता है और पूर्व नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा।


