Trending News

2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी इकोनॉमी, इससे पिछले साल 7.1% की दर से बढ़ी थी, अगले साल 6.6% रह सकती है GDP ग्रोथ रिजर्व बैंक ने ब्याज दर 5.25% पर बरकरार रखी, रेपो रेट में नहीं किया बदलाव पीएम मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया पीएचडी थीसिस में एआई और नकल पर यूजीसी की सख्ती, 40% से अधिक प्लेजरिज्म पर रद्द हो सकता है पंजीकरण फिल्म प्रोड्यूसर और पूर्व CBFC चेयरमैन पहलाज निहलानी का निधन 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी इकोनॉमी, इससे पिछले साल 7.1% की दर से बढ़ी थी, अगले साल 6.6% रह सकती है GDP ग्रोथ रिजर्व बैंक ने ब्याज दर 5.25% पर बरकरार रखी, रेपो रेट में नहीं किया बदलाव पीएम मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया पीएचडी थीसिस में एआई और नकल पर यूजीसी की सख्ती, 40% से अधिक प्लेजरिज्म पर रद्द हो सकता है पंजीकरण फिल्म प्रोड्यूसर और पूर्व CBFC चेयरमैन पहलाज निहलानी का निधन

न्यू इंडिया सहकारी बैंक घोटाला: कोर्ट ने पूर्व चेयरमैन और उनकी पत्नी को किया भगोड़ा घोषित, संपत्ति की होगी कुर्की

पुलिस ने अदालत से भानु दंपति समेत पांच आरोपियों की कुल 167.85 करोड़ रुपये मूल्य की 21 संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति मांगी थी, जिसे मंजूरी दे दी गई है। इन संपत्तियों में हिरेन भानु के सात फ्लैट, एक दुकान और एक बंगला शामिल है।

मुंबई की एक अदालत ने न्यू इंडिया सहकारी बैंक से जुड़े 122 करोड़ रुपये के गबन मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक के पूर्व चेयरमैन हिरेन भानु और उनकी पत्नी गौरी भानु को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है।


Published: 13:11pm, 04 Apr 2025

मुंबई की एक अदालत ने न्यू इंडिया सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन हिरेन भानु और उनकी पत्नी गौरी भानु को 122 करोड़ रुपये के सनसनीखेज गबन मामले में भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है। इस बड़े घोटाले ने बैंकिंग सेक्टर में हड़कंप मचा दिया है। अदालत ने मुंबई पुलिस को मामले में पांच आरोपियों की 167.85 करोड़ रुपये की 21 संपत्तियों को कुर्क करने की भी मंजूरी दे दी है। यह कार्रवाई नए आपराधिक कानून बीएनएसएस की धारा 107 के तहत शहर में अपनी तरह की पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।

देश छोड़कर फरार हुआ दंपती

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हिरेन भानु और उनकी पत्नी गौरी फरवरी में इस गबन के मामले के सामने आने से ठीक पहले देश छोड़कर फरार हो गए थे। दोनों की तलाश में पुलिस ने व्यापक जांच शुरू की, जिसके बाद अदालत में भगोड़ा घोषित करने की याचिका दायर की गई। गुरुवार को मजिस्ट्रेट अदालत ने इस याचिका को मंजूर कर लिया, जिससे इस मामले में कानूनी शिकंजा और सख्त हो गया है। कोर्ट ने न्यू इंडिया सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन हिरेन भानु और उनकी पत्नी गौरी भानु को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है।

आठ लोग गिरफ्तार, जांच में तेजी

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। अब तक बैंक के पूर्व महाप्रबंधक हितेश मेहता और पूर्व सीईओ अभिमन्यु भोन सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईओडब्ल्यू ने इस घोटाले के तार खंगालते हुए आरोपियों की संपत्तियों को चिह्नित किया और अदालत से कुर्की की अनुमति मांगी।

21 संपत्तियों पर गिरी गाज

अदालत ने हिरेन भानु की सात फ्लैट्स, एक दुकान और एक बंगले सहित कुल 21 संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति दी है। इसके अलावा, अन्य आरोपियों की संपत्तियों में उन्नाहलाथन अरुणाचलम की एक दुकान, कपिल डेडिया का एक फ्लैट, और व्यवसायी जावेद आजम की बिहार के मधुबनी में एक दुकान व फ्लैट तथा पटना में एक फ्लैट शामिल हैं। इन संपत्तियों की कुल कीमत 167.85 करोड़ रुपये आंकी गई है।

घोटाले ने मचाया हड़कंप

122 करोड़ रुपये के इस गबन ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास को झकझोर दिया है। पुलिस अब फरार दंपती की तलाश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग लेने की तैयारी कर रही है। यह मामला न केवल मुंबई बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। आगे की जांच में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

YuvaSahakar Desk

Recent Post