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7% ब्याज छूट का मौका, केंद्रीय सहकारी बैंक की किसानों के लिए खास स्कीम

जो किसान इस समय-सीमा तक ऋण नहीं चुकाएंगे, वे ब्याज अनुदान से वंचित रह जाएंगे। ऐसे में डिफॉल्टर घोषित होने पर उन्हें ऋण वितरण की तारीख से पूरा ब्याज देना होगा और भविष्य में नए ऋण की पात्रता भी खो सकते हैं।

किसान 31 मार्च 2025 तक अपना ऋण जमा कर देंगे, उन्हें न केवल 7% ब्याज में छूट मिलेगी, बल्कि उन्हें डिफॉल्टर भी नहीं माना जाएगा।


Published: 11:55am, 26 Mar 2025

राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं के तहत केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जालोर ने ऋणी किसानों को राहत देने की घोषणा की है। बैंक के अनुसार, खरीफ सीजन 2024 में लिए गए अल्पकालीन फसली ऋण की अंतिम देय तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। इस अवधि के भीतर ऋण चुकाने वाले किसानों को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा देय कुल 7% ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा।

समय पर भुगतान करने पर विशेष लाभ

केन्द्रीय सहकारी बैंक जालोर के प्रबंध निदेशक नारायणसिंह चारण ने बताया कि यदि कोई किसान निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऋण चुका देता है, तो उसे 7% ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। साथ ही, समय पर भुगतान करने वाले किसानों को डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा, जिससे वे आगामी खरीफ 2025 में नए ऋण के पात्र बने रहेंगे।

समय पर ऋण न चुकाने पर नुकसान

चारण ने स्पष्ट किया कि जो किसान 31 मार्च 2025 तक अपना ऋण नहीं चुकाएंगे, वे इस ब्याज अनुदान योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। डिफॉल्टर होने की स्थिति में किसानों को ऋण की पूरी ब्याज राशि चुकानी होगी। साथ ही, वे भविष्य में नए ऋण के लिए अयोग्य हो सकते हैं। इसलिए, किसानों के लिए यह आवश्यक है कि वे समय पर ऋण भुगतान कर इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं।

YuvaSahakar Desk

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