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सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी पर रोक लगाने से किया इनकार, कहा- भाषा सीखना बेकार नहीं जाता

सुप्रीम कोर्ट नेकेंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की नई थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कोई भी भाषा सीखना कभी बेकार नहीं जाता और यह छात्रों के ज्ञान व व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। हालांकि, कोर्ट ने नीति के क्रियान्वयन से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियों पर केंद्र सरकार और CBSE से 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।

Published: 11:00am, 15 Jul 2026

सुप्रीम कोर्ट नेकेंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की नई थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कोई भी भाषा सीखना कभी बेकार नहीं जाता और यह छात्रों के ज्ञान व व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। हालांकि, कोर्ट ने नीति के क्रियान्वयन से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियों पर केंद्र सरकार और CBSE से 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।

विवाद 2026-27 शैक्षणिक सत्र से लागू की गई नई भाषा नीति को लेकर है। इसके तहत छात्रों को दो भारतीय भाषाएं और एक विदेशी भाषा पढ़नी होगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे कई छात्रों को वे भाषाएं छोड़नी पड़ रही हैं, जिन्हें वे कक्षा 5 से लगातार पढ़ते आ रहे थे। उनका आरोप है कि पर्याप्त शिक्षकों, पाठ्यपुस्तकों और आवश्यक शैक्षणिक ढांचे के बिना इस नीति को लागू कर दिया गया है, जिससे छात्रों और शिक्षकों दोनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या अंग्रेजी को भारत की स्वदेशी भाषा माना जा सकता है। अदालत ने इस पहलू पर भी सरकार से अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा।

गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना और छात्रों में व्यावहारिक व कौशल आधारित सीखने की क्षमता विकसित करना है। चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए इसके क्रियान्वयन में केंद्र और राज्यों दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

Jitendra