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पिछले साल 11 सहकारी बैंकों पर लगा ताला, आरबीआई ने कैंसिल किया लाइसेंस

बैंकिंग कानूनों और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करना 11 कोऑपरेटिव बैंकों को भारी पड़ गया। आरबीआई ने वर्ष 2024 में इन बैंकों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ये बैंक अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं।

Published: 09:00am, 01 Jan 2025

बैंकिंग कानूनों और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करना 11 कोऑपरेटिव बैंकों को भारी पड़ गया। आरबीआई ने वर्ष 2024 में इन बैंकों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ये बैंक अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ये बैंक अब न जमा राशि स्वीकार कर सकते हैं और न ही किसी तरह का लेनदेन कर सकते हैं। ग्राहकों के हित में आरबीआई समय-समय पर सख्त कदम उठाता रहता है।

पिछले साल आरबीआई ने एक नोटिस जारी करते हुए इन सभी बैंकों का चालू रहना जमाकर्ताओं के लिए हानिकारक बताया था। इनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी और इनकी कमाई की संभावनाएं भी नहीं थी। यह बैंकिंग अधिनियम 1949 के कई प्रावधानों का उल्लंघन था। ये बैंक अपनी खराब वित्तीय स्थिति के साथ जमाकर्ताओं को पुनर्भुगतान करने में भी असमर्थ थे। इसलिए ग्राहकों के हित को देखते हुए आरबीआई ने इन सभी बैंकों का लाइसेंस रद्द किया था।

बैंकिंग कानूनों के प्रावधानों के तहत जब किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल होता है तो प्रत्येक ग्राहक 5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होता है।

इन बैंकों का लाइसेंस हुआ कैंसिल

• दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश

• श्री महालक्ष्मी मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दाभोई, गुजरात

• द हिरीयुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हिरीयुर, कर्नाटक

• जय प्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बसमथनगर, महाराष्ट्र

• सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर, पाली, राजस्थान

• पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश

• द सिटी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र

• बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी

• शिम्शा सहकारी बैंक नियमित, मद्दूर, मंडया, कर्नाटक

• उरावकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश

• द महाभैरब कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तेजपुर, असम

YuvaSahakar Team