भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पुडुचेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर परिचालन संबंधी प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों के तहत बैंक के खाताधारक अपने बचत, चालू या अन्य खातों से अधिकतम 5,000 रुपये ही निकाल सकेंगे। आरबीआई के ये निर्देश 21 अक्टूबर 2026 को कारोबारी समय समाप्त होने के बाद से लागू हो गए हैं और छह महीने तक प्रभावी रहेंगे। हालांकि इनकी समीक्षा की जा सकती है।
आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A और धारा 56 के तहत ये निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय बैंक के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ निगरानी संबंधी बातचीत के बावजूद चिंताओं को दूर करने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ठोस प्रयास नहीं किए गए।
आरबीआई के निर्देशों के अनुसार बैंक केंद्रीय बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नए ऋण नहीं दे सकेगा और न ही पुराने ऋणों का नवीनीकरण कर सकेगा। इसके अलावा निवेश करने, नई जमा स्वीकार करने, धन उधार लेने और भुगतान करने जैसी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि विशेष रूप से अनुमत गतिविधियों के लिए छूट दी गई है। बैंक को कर्मचारियों के वेतन, किराए और बिजली के बिल जैसे जरूरी खर्चों का भुगतान करने की अनुमति है।
बैंक में जमा राशि रखने वाले पात्र ग्राहकों को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (DICGC) के तहत अधिकतम 5 लाख रुपये तक की बीमा सुरक्षा मिल सकती है। यह सुविधा लागू शर्तों और सत्यापन प्रक्रिया के अधीन होगी।
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक पर लगाए गए प्रतिबंधों का मतलब उसके बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करना नहीं है। केंद्रीय बैंक बैंक की वित्तीय स्थिति पर लगातार नजर रखेगा।


