भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद स्थित समर्थ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लागू नियामकीय निर्देशों की अवधि तीन महीने और बढ़ा दी है। अब ये निर्देश 7 जनवरी 2027 को कारोबार समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगे।
RBI ने बैंक पर पहली बार 6 अक्टूबर 2025 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A को धारा 56 के साथ पढ़ते हुए निर्देश जारी किए थे। शुरुआत में ये निर्देश छह महीने के लिए 7 अप्रैल 2026 तक लागू किए गए थे। इसके बाद केंद्रीय बैंक ने इनकी अवधि बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2026 तक कर दी थी।
अब RBI ने कहा है कि सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए इन निर्देशों को आगे भी जारी रखना आवश्यक है। इसलिए मौजूदा व्यवस्था को तीन महीने के लिए और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह विस्तार समीक्षा के अधीन रहेगा।
केंद्रीय बैंक ने साथ ही स्पष्ट किया है कि निर्देशों की अवधि बढ़ाने या उनमें किसी प्रकार का संशोधन किए जाने को इस बात का संकेत नहीं माना जाना चाहिए कि RBI बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है। बैंक पर पहले से लागू निर्देशों की अन्य सभी शर्तें और प्रावधान बिना किसी बदलाव के जारी रहेंगे।
इस तरह समर्थ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर RBI की निगरानी फिलहाल जारी रहेगी। केंद्रीय बैंक आगे बैंक की वित्तीय और परिचालन स्थिति की समीक्षा के आधार पर इन निर्देशों को जारी रखने, संशोधित करने या हटाने पर फैसला कर सकता है।


