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मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना: युवाओं को अपने ही गांव में उद्यमी बनाने की UP सरकार की नई पहल

योजना को समावेशी बनाने के लिए लाभार्थी अंशदान की सीमाओं को भी न्यूनतम रखा गया है। सामान्य वर्ग के पुरुषों को कुल प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत स्वयं निवेश करना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग और महिलाओं के लिए यह सीमा मात्र 5 प्रतिशत सुनिश्चित की गई है।

Published: 16:14pm, 23 Apr 2026

उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना’ के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लखनऊ जिले में आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना है, जिससे न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हों, बल्कि ग्रामीण युवाओं का शहरों की ओर होने वाला पलायन भी प्रभावी रूप से रुक सके।

ऋण सीमा एवं ब्याज सब्सिडी का स्वरूप

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ए.के. गौतम के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में नया उद्यम शुरू करने के इच्छुक पात्र आवेदकों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण (टर्म लोन) उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने इस ऋण पर ब्याज के बोझ को कम करने के लिए उदार सब्सिडी नीति निर्धारित की है:

  • विशेष श्रेणी के लिए पूर्ण छूट: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक, महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग श्रेणी के लाभार्थियों को ऋण पर कोई व्यक्तिगत ब्याज नहीं देना होगा। उनके द्वारा लिए गए ऋण का संपूर्ण ब्याज सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन किया जाएगा।

  • सामान्य वर्ग हेतु रियायत: सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को बैंक ऋण पर अपनी ओर से केवल 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। शेष ब्याज राशि का भुगतान सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में किया जाएगा।

अंशदान और पात्रता की शर्तें

योजना को समावेशी बनाने के लिए लाभार्थी अंशदान की सीमाओं को भी न्यूनतम रखा गया है। सामान्य वर्ग के पुरुषों को कुल प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत स्वयं निवेश करना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग और महिलाओं के लिए यह सीमा मात्र 5 प्रतिशत सुनिश्चित की गई है।

पात्रता मापदंड निम्नलिखित हैं:

  1. आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी अनिवार्य है।

  2. शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 8 उत्तीर्ण होनी चाहिए।

  3. आवेदक पूर्व में किसी भी सरकारी वित्तीय संस्था या खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से ऋण अथवा सब्सिडी का लाभ प्राप्त न कर चुका हो।

ऑनलाइन आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज

प्रशासन ने चयन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु आवेदन की प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन रखा है। आवेदकों को पोर्टल पर पंजीकरण के समय निम्नलिखित प्रलेख (Documents) अपलोड करने होंगे:

  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

  • शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र

  • ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)

  • जनसंख्या प्रमाण पत्र

  • [Aadhaar Redacted]

  • विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)

  • निवास एवं जाति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)

सहायता एवं संपर्क विवरण

लखनऊ जिले के लिए इस वर्ष 12 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी योजना की विस्तृत जानकारी और तकनीकी सहायता हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, 8-कैंट रोड, कैसरबाग, लखनऊ में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग ने दूरभाष सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर 9580503141 और 7376766427 भी जारी किए हैं।

YuvaSahakar Desk

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