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ट्रंप टैरिफ को फेडरल अपीली कोर्ट से फौरी राहत, अस्थायी तौर पर जारी रखने की मिली इजाजत, इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने लगाई थी रोक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फेडरल अपील कोर्ट ने आयात पर ज्यादा टैरिफ वसूलने की अस्थायी अनुमति दे दी है। फेडरल अपीली कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि यह फैसला अस्थायी है और इसे स्थायी बनाने या निरस्त करने का निर्णय बाद की सुनवाई में किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 5 जून को होगी।

Published: 12:27pm, 30 May 2025

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फेडरल अपील कोर्ट ने आयात पर ज्यादा टैरिफ वसूलने की अस्थायी अनुमति दे दी है। फेडरल अपीली कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि यह फैसला अस्थायी है और इसे स्थायी बनाने या निरस्त करने का निर्णय बाद की सुनवाई में किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 5 जून को होगी।

यह फैसला तब आया है जब एक दिन पहले ही मैनहेटन स्थित इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने ज्यादा टैरिफ को अवैध बताते हुए उस पर रोक लगा दी थी। ट्रेड कोर्ट ने कहा था कि वर्ष 1977 में बना अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम ट्रंप प्रशासन को इस प्रकार के शुल्क लगाने की इजाजत नहीं देता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित अधिकार संसद के पास हैं, न कि राष्ट्रपति के पास।

ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले के खिलाफ फेडरल अपील कोर्ट में तुरंत अपील करते हुए कहा कि ट्रेड कोर्ट का निर्णय महीनों से चल रही व्यापार वार्ताओं को नुकसान पहुंचा सकता है। प्रशासन ने यह भी तर्क दिया कि यह फैसला सरकार की विदेश और आर्थिक नीति में अनुचित हस्तक्षेप है।

फेडरल कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की दलीलों को स्वीकार करते हुए ट्रेड कोर्ट के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि जब तक इस मामले पर पूरी तरह से विचार नहीं किया जाता, तब तक सरकार टैरिफ वसूलना जारी रख सकती है।

YuvaSahakar Team