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सहारा के 11.61 लाख निवेशकों को लौटाए 2025 करोड़, सरकार ने दी जानकारी

सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों को उनका धन लौटाने के मुद्दे पर सरकार ने संसद में स्थिति स्पष्ट की है। लोकसभा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि 28 जनवरी, 2025 तक कुल 11,61,077 जमाकर्ताओं को 2,025.75 करोड़ रुपये लौटाए जा चुके हैं। सरकार सभी निवेशकों को उनका पैसा लौटाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

Published: 15:03pm, 06 Feb 2025

सहारा समूह की सहकारी समितियों में पैसा जमा करने वाले जमाकर्ताओं को उनका धन लौटाने के मुद्दे पर सरकार ने संसद में स्थिति स्पष्ट की है। लोकसभा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि 28 जनवरी, 2025 तक कुल 11,61,077 जमाकर्ताओं को 2,025.75 करोड़ रुपये लौटाए जा चुके हैं। सरकार इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने और सभी जमाकर्ताओं को उनका पैसा लौटाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

लोकसभा सदस्य चंद्रप्रकाश चौधरी, सतपाल ब्रह्मचारी और सनातन पांडेय ने सहारा रिफंड पोर्टल की स्थिति, 50 हजार रुपये की भुगतान सीमा और जमाकर्ताओं को पूरी राशि लौटाने के कदमों को लेकर सरकार से सवाल पूछा था। इसके लिखित जवाब में केंद्रीय सहकारिता मंत्री की ओर से यह जवाब दिया गया। अमित शाह ने बताया कि सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलाई, 2023 को लॉन्च किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च, 2023 के आदेश के तहत बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ‘सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट’ से 5000 करोड़ रुपये सीआरसीएस को हस्तांतरित करने का आदेश दिया था, ताकि जमाकर्ताओं को उनका वैध पैसा लौटाया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और अधिवक्ता गौरव अग्रवाल इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस है। रिफंड पोर्टल पर ही निवेशकों को अपना रिफंड पाने के लिए सारी जानकारी देनी होती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। पूरी जांच-पड़ताल के बाद निवेशकों को भुगतान आधार से जुड़े उनके बैंक खातों में सीधे भेजे जा रहे हैं।

जमाकर्ताओं को फिलहाल 50 हजार रुपये तक की राशि का ही भुगतान किया जा रहा है। इसे देखते हुए निवेशकों की ओर से भुगतान की सीमा बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। इसे लेकर भी सवाल पूछा गया था, जिस पर अमित शाह ने स्पष्ट किया कि फिलहाल उपलब्ध फंड को देखते हुए प्रति जमाकर्ता अधिकतम 50 हजार रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार अतिरिक्त संसाधन जुटाने में लगी है ताकि सभी जमाकर्ताओं को उनकी पूरी राशि वापस मिल सके।

सरकार ने रिफंड की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 15 नवंबर, 2023 को एक री-सबमिशन पोर्टल शुरू किया, जिससे वे जमाकर्ता अपनी गलतियों को सुधार कर दोबारा आवेदन कर सकते हैं जिनके दावे पहले खारिज हो गए थे। जमाकर्ता अभी भी अपनी शिकायत और क्लेम दर्ज कराने के लिए https://mocrefund.crcs.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

YuvaSahakar Team

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