मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस ने धार जिले में आदिवासी जाति सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक शेर सिंह ठाकुर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में तीन स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि करीब 20 साल की सेवा के दौरान ठाकुर ने लगभग 65 लाख रुपये वेतन के रूप में अर्जित किए, जबकि उनके नाम और उनसे जुड़े परिसंपत्तियों का मूल्य करीब 2.41 करोड़ रुपये पाया गया। जांच एजेंसी के अनुसार यह राशि उनकी ज्ञात आय से लगभग 271.46 प्रतिशत अधिक है।
लोकायुक्त की टीमों ने धार जिले के सोडपुर, नालछा और मांडव स्थित ठिकानों पर कार्रवाई की। तलाशी के दौरान एक दो मंजिला मकान, एक व्यावसायिक भवन, कृषि भूमि, वाहन और कृषि उपकरणों से संबंधित संपत्तियों का पता चला। इनकी कीमत भी पर्याप्त बताई जा रही है।
जांच के दौरान एक संदिग्ध बेनामी संपत्ति की जानकारी भी सामने आई है, जिसकी पुष्टि की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि संपत्तियों के दस्तावेज, आय के स्रोत और वित्तीय लेनदेन की विस्तृत जांच आगे की कार्रवाई का आधार बनेगी। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। वरिष्ठ लोकायुक्त अधिकारियों की निगरानी में तीन अलग-अलग टीमें तलाशी और दस्तावेजों की जांच कर रही हैं।


