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दरवाजों में खराबी, CONSUMER COURT ने सेंचुरी प्लाईवुड को रकम लौटाने का दिया आदेश

आयोग ने मामले पर सुनवाई करते हुए सेंचुरी प्लाईवुड को आदेश दिया है कि वह दो माह के भीतर दरवाजों की कीमत 2,13,129 रुपये 7 प्रतिशत ब्याज के साथ उपभोक्ता को लौटाए।

Published: 15:46pm, 25 Sep 2025

जिला उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता की शिकायत पर बड़ा फैसला सुनाते हुए सेंचुरी प्लाईवुड इंडिया लिमिटेड को दरवाजों की कीमत वापसी का आदेश दिया है।

दरअसल, बदायूं रोड, बबराला निवासी दीपक ने 20 सितंबर 2024 को स्थानीय डीलर श्री गंगा प्लाईवुड एंड हार्डवेयर से 2,13,129 रुपये में लकड़ी के दरवाजे खरीदे थे। लेकिन दरवाजे लगने के एक माह बाद ही उनमें खराबी आ गई। दरवाजे फूलने लगे और उन पर पपड़ी छूटने लगी। शिकायत पर कंपनी के अधिकारियों ने 17 अक्टूबर 2024 को निरीक्षण कर दरवाजे बदलने का आश्वासन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इसके बाद उपभोक्ता ने मामला जिला उपभोक्ता आयोग में दर्ज कराया। सुनवाई के दौरान डीलर ने कहा कि वह केवल फुटकर विक्रेता है और गारंटी-वारंटी कंपनी की जिम्मेदारी है। वहीं, कंपनी की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया।

आयोग ने मामले पर सुनवाई करते हुए सेंचुरी प्लाईवुड को आदेश दिया है कि वह दो माह के भीतर दरवाजों की कीमत 2,13,129 रुपये 7 प्रतिशत ब्याज के साथ उपभोक्ता को लौटाए। इसके अलावा कंपनी को 50,000 रुपये क्षतिपूर्ति और 5,000 रुपये वाद व्यय के रूप में भी उपभोक्ता को देने होंगे।

Diksha

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