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RBI ने चार सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना, केवाईसी व बैंकिंग विनियमों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई

RBI ने स्पष्ट किया है कि लगाए गए ये जुर्माने केवल नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित हैं और इनका उद्देश्य बैंक व उसके ग्राहकों के बीच हुए किसी भी लेनदेन या समझौते को अमान्य ठहराना नहीं है

Published: 14:26pm, 25 Nov 2025

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विभिन्न नियामकीय उल्लंघनों के चलते उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तीन जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर मौद्रिक दंड लगाए हैं।

RBI ने 20 नवंबर 2025 को जारी अलग-अलग आदेशों में निम्न दंड लगाए- जिसमें फतेहपुर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पर 2 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। बैंक पर KYC निर्देशों के अनुपालन में कमी के लिए दंड लगाया गया है।

इसके अतिरिक्त जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, काकीनाड़ा, आंध्र प्रदेश पर 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 व 56 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए यह जुर्माना लगाया गया।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, कुर्नूल, आंध्र प्रदेश पर 1.50 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। इस बैंक को धारा 20 व 56 के उल्लंघन तथा KYC मानकों का पालन न करने पर दंडित किया गया है।

तुमकुर ग्रेन मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक पर 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।बैंक को सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क (SAF) के तहत आरबीआई निर्देशों का पालन न करने पर दंडित किया गया।

RBI ने स्पष्ट किया है कि लगाए गए ये जुर्माने केवल नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित हैं और इनका उद्देश्य बैंक व उसके ग्राहकों के बीच हुए किसी भी लेनदेन या समझौते को अमान्य ठहराना नहीं है।

Diksha

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