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RBI ने मॉडल को-ऑपरेटिव बैंक को “अनुसूचित बैंक” का दर्जा दिया

अनुसूचित दर्जा बैंक को बैंक दर पर आरबीआई से उधार लेने, समाशोधन गृहों में भाग लेने और हितधारकों के बीच अपनी वित्तीय विश्वसनीयता बढ़ाने जैसी सुविधाओं तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाता है

Published: 23:37pm, 16 Nov 2025

शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मुंबई स्थित मॉडल सहकारी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया है, जिससे इसे प्रतिष्ठित “अनुसूचित बैंक” का दर्जा प्राप्त हुआ है।

गुरुवार को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, “भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (ए) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा “मॉडल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” को उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल करने का निर्देश देता है।”

इस समावेशन के साथ, मॉडल सहकारी बैंक चालू वित्त वर्ष में अनुसूचित दर्जा प्राप्त करने वाला चौथा शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) बन गया है।

इससे पहले, आरबीआई ने विश्वेश्वर सहकारी बैंक (पुणे), देवगिरी नागरी सहकारी बैंक (औरंगाबाद) और अहमदनगर मर्चेंट्स को-ऑप बैंक (अहमदनगर) को समान मान्यता प्रदान की थी।

अनुसूचित दर्जा बैंक को बैंक दर पर आरबीआई से उधार लेने, समाशोधन गृहों में भाग लेने और हितधारकों के बीच अपनी वित्तीय विश्वसनीयता बढ़ाने जैसी सुविधाओं तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाता है।

बैंक कई वर्षों से अनुसूचित दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत था, और अब आखिरकार उसे यह हासिल हो गया है। दरअसल, हाल ही में हुई अपनी वार्षिक आम बैठक में, बैंक ने अनुसूचित दर्जा प्राप्त करने के अपने लक्ष्य को दोहराया।

बैंक का व्यवसाय मिश्रण लगभग 1,900 करोड़ रुपये का है और 2024-25 में इसका शुद्ध लाभ (कर के बाद) 7.26 करोड़ रुपये रहा।

Diksha

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