दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर से हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। इसे देखते हुए ग्रैप 4 को दोबारा लागू कर दिया गया है। ग्रैप 4 के तहत बीएस तीन पेट्रोल और बीएस चार पेट्रोल एवं डीजल वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही, हाईवे और फ्लाईओवर सहित सभी तरह के कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ की गतिविधि पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों की भी दिल्ली में एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों, सभी स्टोन क्रसर मशीनों के संचालन, खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।
ग्रैप 4 के तहत दिल्ली-एनसीआर में 9वीं तक के और 11वीं की क्लास अब हाईब्रिड मोड में चलेंगी यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में स्कूल चलेंगे। सिर्फ 10वीं और 12वीं क्लास का फैसला स्कूल ले सकता है। सोमवार को देश के आठ शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही, जिसमें छह शहर एनसीआर के शामिल हैं। दिल्ली देश में सबसे अधिक प्रदूषित रही। सोमवार रात दस बजे इंडेक्स गंभीर श्रेणी में 401 हो गया। नोएडा का एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 330 और ग्रेटर नोएडा का 366 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है।
हवा की गुणवत्ता में आई इस गिरावट के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जिसमें GRAP-4 फिर से लागू करने का फैसला किया गया। इससे पहले पांच दिसंबर को हवा की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए ग्रैप प्रतिबंध हटा लिया गया था।