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RBI ने चार सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना, सूरत पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक पर 18.30 लाख का दंड

यह दंड 26 अगस्त 2025 को पारित आदेश के तहत लगाया गया। आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47A(1)(c) व धारा 46(4)(i) के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए की।

Published: 15:56pm, 02 Sep 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने नियमों के उल्लंघन पर चार सहकारी बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया है। इनमें सबसे बड़ा जुर्माना 18.30 लाख रुपये का है, जो सूरत पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक पर लगाया गया। यह कार्रवाई बड़े ऋणों की रिपोर्टिंग से जुड़ी दिशा-निर्देशों (CRILC – UCBs) के अनुपालन न करने पर की गई है।

अन्य बैंकों पर कार्रवाई

  • जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, नर्मदापुरम, म.प्र. पर 1 लाख रुपये का जुर्माना (धारा 26A व 56, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 का उल्लंघन)।
  • जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, दमोह, म.प्र. पर 50,000 रुपये का जुर्माना (धारा 26A व 56, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 का उल्लंघन)।
  • जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, उज्जैन, म.प्र. पर 1 लाख रुपये का जुर्माना।(धारा 26A व 56, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 का उल्लंघन)

यह दंड 26 अगस्त 2025 को पारित आदेश के तहत लगाया गया। आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47A(1)(c) व धारा 46(4)(i) के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए की।

 

Diksha

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