सहकारी बैंकों की जवाबदेही तय करने और उनकी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) लगातार सख्त कदम उठा रहा है। इसी सिलसिले में केंद्रीय बैंक ने विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने वाले 9 अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों (यूसीबी) पर कुल 24.95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें एनकेजीएसबी सहकारी बैंक, जालना पीपुल्स सहकारी बैंक, सहकारी शहरी बैंक (परलाखेमुंडी), बागलकोट जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, केरल मर्केंटाइल सहकारी बैंक, निजामाबाद जिला सहकारी बैंक, शोलिंगहुर सहकारी शहरी बैंक, तुमकुर वीरशैव सहकारी बैंक और श्री गणेश सहकारी बैंक शामिल हैं।
एनकेजीएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई ने अग्रिम प्रबंधन (कर्ज प्रबंधन) से संबंधित यूसीबी के निर्देशों का पालन नहीं किया। इसके लिए उस पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र के जालना स्थित जालना पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर गोल्ड लोन (बुलेट रीपेमेंट) संबंधी आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए 75 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
सहकारी बैंकों द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनियों (CIC) की सदस्यता से संबंधित नियमों के उल्लंघनों के लिए ओडिशा के परलाखेमुंडी स्थित दि कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर 2.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जबकि कर्नाटक के बागलकोट जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 56 के साथ धारा 20 का उल्लंघन करने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। केरल मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोझीकोड पर 50 हजार रुपये और निजामाबाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, तेलंगाना पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित शोलिंगहुर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के लिए 1 लाख रुपये, कर्नाटक के तुमकुर वीरशैव सहकारी बैंक लिमिटेड पर 50 हजार रुपये और गुलबर्गा स्थित श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड पर 2.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।