भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दो शहरी सहकारी बैंकों पर लागू नियामकीय निर्देशों की अवधि तीन महीने के लिए और बढ़ा दी है। इनमें उत्तराखंड का अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, देहरादून और महाराष्ट्र का द पुसद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल हैं।
RBI के अनुसार देहरादून स्थित अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर लागू निर्देश अब 10 नवंबर 2026 को कारोबार समाप्ति के बाद से 10 फरवरी 2027 तक प्रभावी रहेंगे। हालांकि इन निर्देशों की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय बैंक ने पहली बार 9 फरवरी 2026 को इस बैंक पर दिशा-निर्देश लागू किए थे, जिसके बाद अगस्त में इनकी अवधि बढ़ाई गई थी।
वहीं महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के पुसाद स्थित द पुसद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर लागू निर्देश अब 7 फरवरी 2027 तक जारी रहेंगे। RBI ने इस बैंक को पहली बार 6 नवंबर 2025 को अपने निर्देशों के दायरे में रखा था। इसके बाद इन निर्देशों को आगे बढ़ाया गया है, जिसकी नवीनतम अवधि 7 नवंबर 2026 के बाद लागू होगी।
केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों की अवधि बढ़ाए जाने का मतलब यह नहीं है कि वह दोनों बैंकों की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है। मौजूदा निर्देशों में शामिल अन्य सभी नियम और शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। RBI ने यह फैसला दोनों बैंकों की वित्तीय स्थिति और नियामकीय निगरानी को ध्यान में रखते हुए लिया है।


