भारतीय रिजर्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के सूरी स्थित सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लागू नियामकीय निर्देशों की अवधि तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। अब बैंक पर प्रतिबंध 22 जनवरी 2027 तक लागू रहेंगे।
RBI ने 22 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में कहा कि विस्तारित निर्देश 22 अक्टूबर 2026 को कारोबार समाप्त होने के बाद प्रभावी होंगे और 22 जनवरी 2027 को कारोबार समाप्त होने तक लागू रहेंगे। इस अवधि के दौरान स्थिति की समीक्षा की जा सकती है।
बैंक को पहली बार 21 जुलाई 2022 को छह महीने के लिए RBI के निर्देशों के तहत रखा गया था। इसके बाद नियामकीय प्रतिबंधों की अवधि समय-समय पर बढ़ाई जाती रही। पिछला विस्तार 22 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी था।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए निर्देशों की अवधि आगे बढ़ाना आवश्यक माना गया है। यह आदेश बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A को धारा 56 के साथ पढ़ते हुए जारी किया गया है। RBI ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्देशों की अवधि बढ़ाए जाने को बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्टि के संकेत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
बैंक पर पहले से लागू निर्देशों की अन्य सभी शर्तें और प्रावधान बिना किसी बदलाव के जारी रहेंगे। RBI आगे भी बैंक की स्थिति और नियामकीय अनुपालन की समीक्षा करता रहेगा।


