केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (GD) तथा राइफलमैन (GD) के पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में लिखित जवाब के माध्यम से यह जानकारी दी।
गृह मंत्रालय के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और लिखित परीक्षा से भी छूट दी जाएगी। इससे केंद्रीय सुरक्षा बलों में उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया आसान होगी। पूर्व अग्निवीरों के रोजगार और पुनर्वास से जुड़े मामलों में समन्वय के लिए गृह मंत्रालय ने ‘एक्स-अग्निवीर विंग’ की स्थापना भी की है।
अग्निपथ योजना के तहत भर्ती पहले बैच का चार वर्ष का कार्यकाल इस वर्ष के अंत तक पूरा होने की संभावना है। सरकार ने इससे पहले ही उनके लिए सुरक्षा बलों में रोजगार के अवसर तैयार किए हैं।
कई राज्य सरकारों ने भी पूर्व अग्निवीरों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। हरियाणा ने सरकारी सेवाओं में आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है। दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल के 20 प्रतिशत पद आरक्षित हैं और आयु सीमा में तीन से पांच वर्ष तक की छूट दी गई है।
उत्तराखंड में वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत, जबकि सिक्किम पुलिस में 20 प्रतिशत आरक्षण घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश ने पुलिस, होम गार्ड्स, अग्निशमन सेवाओं और जेल वार्डर भर्ती में 20 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण तथा आयु सीमा में विशेष छूट का प्रावधान किया है।


