सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में विस्तार और समेकन को दर्शाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में बदलाव से संबंधित दो अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं।
पूर्वोत्तर भारत के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में आरबीआई ने असम को ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड को दूसरी अनुसूची में शामिल किया है यह कदम RBI अधिनियम की धारा 42 की उपधारा 6 के खंड a के तहत उठाया गया है इसके साथ ही बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त हो गया है जिससे भारतीय बैंकिंग प्रणाली में उसकी स्थिति और मजबूत हुई है।
अनुसूचित बैंक का दर्जा मिलने से असम को ऑपरेटिव एपेक्स बैंक को आरबीआई से पुनर्वित्त जैसी प्रमुख सुविधाओं तक पहुंच मिलेगी साथ ही बैंक की विश्वसनीयता तरलता प्रबंधन क्षमता और सार्वजनिक विश्वास में वृद्धि होने की उम्मीद है वर्तमान में बैंक का कुल व्यवसाय 5500 करोड रुपये से अधिक का है।
इस बीच बैंक में नए प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है प्राप्त जानकारी के अनुसार इस पद के लिए 15 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली गई है और चयन प्रक्रिया आगे बढ रही है आने वाले दिनों में नियुक्ति को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है सूत्रों के अनुसार यह उपलब्धि बैंक के चेयरमैन बिस्वजीत फुकन के नेतृत्व में बोर्ड और प्रबंधन के निरंतर प्रयासों तथा निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के सामूहिक सहयोग का परिणाम है।
दूसरी ओर आरबीआई ने एक अलग अधिसूचना जारी करते हुए न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई को दूसरी अनुसूची से बाहर करने का निर्देश दिया है यह निर्णय आरबीआई अधिनियम की धारा 42 की उपधारा 6 के खंड b के तहत लिया गया है।
यह कदम न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक के सरस्वत को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में स्वैच्छिक विलय के बाद उठाया गया है आरबीआई ने इस विलय को अगस्त 2025 में मंजूरी दी थी और यह योजना 4 अगस्त 2025 से प्रभावी हो गई विलय के तहत न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक की सभी परिसंपत्तियां देनदारियां शाखाएं और संचालन सरस्वत को ऑपरेटिव बैंक में स्थानांतरित हो गए हैं अब पूर्व बैंक के जमाकर्ताओं और ग्राहकों को संयुक्त इकाई द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं।
दूसरी अनुसूची से औपचारिक रूप से बाहर किए जाने के साथ ही न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक का अनुसूचित बैंक का दर्जा समाप्त हो गया है जो उसके विलय और परिचालन परिवर्तन के अनुरूप है।


