भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के नांदुरा स्थित द नांदुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर नियामकीय निर्देशों के उल्लंघन के चलते 1 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों (UCBs) पर लागू एक्सपोजर नॉर्म्स और वैधानिक प्रतिबंधों का पालन न करने के कारण की गई है।
RBI ने यह जुर्माना 13 जनवरी 2026 के आदेश के तहत बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47A(1)(c), धारा 46(4)(i) और धारा 56 के प्रावधानों के अंतर्गत लगाया है।
यह कार्रवाई 31 मार्च 2025 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में RBI द्वारा किए गए वैधानिक निरीक्षण के बाद की गई। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि बैंक ने कुछ नाममात्र (नॉमिनल) सदस्यों को नियामकीय सीमा से अधिक ऋण स्वीकृत किए थे, जो RBI के निर्देशों का उल्लंघन है।
RBI ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना केवल अनुपालन में पाई गई कमियों के आधार पर लगाया गया है और इससे ग्राहकों के लेन-देन या खातों की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही यह कार्रवाई भविष्य में किसी अन्य नियामकीय कदम को उठाने से RBI को नहीं रोकती है।


