भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलन पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। ये कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35(ए) के साथ धारा 56 के तहत की गई है। RBI ने इस संबंध में 6 अक्टूबर 2025 को निर्देश जारी किए, जो 8 अक्टूबर 2025 के कारोबार की समाप्ति के बाद से प्रभावी हो गए हैं। ये निर्देश प्रारंभिक रूप से छह महीने तक लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन होंगे।
इन निर्देशों के तहत बैंक अब RBI की पूर्व अनुमति के बिना न तो कोई नया ऋण दे सकेगा, न ही पुराने ऋणों का नवीनीकरण कर सकेगा। इसके अलावा बैंक नई निवेश योजनाएँ शुरू नहीं कर सकेगा, न कोई नई देनदारी ले सकेगा और न ही नए जमा स्वीकार कर सकेगा। जमा खाताधारक अधिकतम ₹10,000 तक ही निकासी कर सकेंगे। हालांकि, बैंक को आवश्यक खर्च जैसे वेतन, किराया, और बिजली बिल आदि चुकाने की अनुमति दी गई है।
RBI के अनुसार यह कदम बैंक द्वारा पर्यवेक्षी चिंताओं को दूर करने में विफल रहने के बाद उठाया गया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है।
योग्य जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के माध्यम से ₹5 लाख तक की बीमा सुरक्षा प्राप्त होगी, जो आवश्यक सत्यापन के बाद दी जाएगी।
RBI ने स्पष्ट किया है कि यह निर्देश बैंक का लाइसेंस रद्द किए जाने का संकेत नहीं हैं। बैंक सीमित दायरे में RBI की निगरानी में कार्य करना जारी रखेगा।