भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने नियामकीय मानकों और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर चार शहरी सहकारी बैंकों और एक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया है।
बीड जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र पर धारा 26A सहपठित धारा 56 का उल्लंघन करने और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों (CICs) की सदस्यता एवं केवाईसी (KYC) दिशा-निर्देशों का पालन न करने के कारण ₹2.25 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
पंचशील मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (गुजरात) पर ग्राहकों को अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में सुरक्षा प्रदान करने संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया गया।
सुल्तान्स बैटरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, वायनाड (केरल) पर निदेशकों, उनके परिजनों और संबंधित संस्थाओं को ऋण एवं अग्रिम देने के उल्लंघन पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया गया।
नीलांबुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (केरल) पर जमाओं पर ब्याज दरों से जुड़े नियमों का पालन न करने पर ₹50,000 का दंड लगाया गया।
कामराज को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा (SAF) के तहत विशेष दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया गया है।


