Trending News

 संसद के बजट सत्र का हुआ शुभारंभ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को किया संबोधित, कहा- भारत के तेज विकास और विरासत के उत्सव के रूप में स्वर्णिम रहा बीता वर्ष         महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का निधन, बारामती में लैंडिंग के समय प्लेन क्रैश में गई जान, प्लेन में सवार अजित पवार सहित सभी 6 लोगों की मौत         भारत और EU के बीच साइन हुआ दुनिया का सबसे बड़ा FTA, दुनिया की 20% GDP, 17% वैश्विक व्यापार और 25% से अधिक आबादी को कवर करेगी ये ट्रेड डील, दुनिया ने इस समझौते को बताया Mother Of All Deals         वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा, 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कारों की घोषणा, 19 महिलाएं और 16 लोगों को मरणोपरांत पद्म सम्मान       

RBI ने गैर-अनुपालन के लिए चार सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना

29 सितंबर, 2025 को, आरबीआई ने हसन डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक और वानीयंबादी टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

Published: 15:18pm, 06 Oct 2025

सख्त नियामक निगरानी को रेखांकित करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग मानदंडों के उल्लंघन और नियामक निर्देशों का पालन न करने के लिए चार सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

29 सितंबर, 2025 को, आरबीआई ने हसन डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक और वानीयंबादी टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

हसन बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 और धारा 56 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और ‘अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)’ दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए दंडित किया गया। वानीयंबादी टाउन कोऑपरेटिव बैंक को पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) और केवाईसी मानदंडों के तहत विशिष्ट निर्देशों का पालन न करने के लिए दंडित किया गया।

इस बीच, कर्नाटक के बागलकोट जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 56 के साथ धारा 20 के उल्लंघन और ऑफसाइट निगरानी प्रणाली (ओएसएस) / एफएमएस रिटर्न जमा करने के संबंध में नाबार्ड के दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए 5.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

इसके अलावा, 30 सितंबर, 2025 को, रणुज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, गुजरात पर ‘शहरी सहकारी बैंकों के लिए अग्रिम प्रबंधन’ और अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों के हितों की रक्षा पर आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के लिए 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i), 47ए(1)(सी), और 56 के तहत लगाया गया था।

Diksha

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x