भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निर्धारित मानदंडो के उल्लघंन के लिए दो सहकारी बैंको पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
गोमती नगरीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जौनपुर उत्तरप्रदेश पर दो लाख का जुर्माना
30 जुलाई 2025 को जारी आदेशों के अनुरुप कार्य न करनें के लिए शीर्ष बैंक ने Supervisory Action Framework के तहत जारी निर्देशों का पालन न करने पर गोमती नगरीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जौनपुर उत्तरप्रदेश पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
सोनीपत सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हरियाणा पर 25000 का जुर्माना
इसके अतिरिक्त एक अलग कार्रवाई में, आरबीआई ने सहकारी बैंकों द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता पर आरबीआई के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए सोनीपत सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हरियाणा पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह जुर्माना क्रेडिट सूचना कंपनी अधिनियम की धारा 23 के साथ धारा 25 के प्रावधानों के तहत लगाया गया हैं।
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि ये दंड विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित हैं और इनका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।