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सिनेमा हॉल में महंगे दाम पर कोल्ड्रिंक और पानी बेचना पड़ा भारी, कंज्यूमर कोर्ट ने ठोका 1.35 लाख का जुर्माना

सिनेमा हॉल में महंगे दामों पर पेय और खाद्य पदार्थ बेचने की शिकायतें आम हैं। इस निर्णय से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि अन्य सिनेमा हॉल और कंपनियों को भी ऐसी प्रथाओं से बचने की चेतावनी मिलेगी। जोधपुर कंज्यूमर कोर्ट का यह कदम उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।

Published: 12:46pm, 30 Apr 2025

जोधपुर की कंज्यूमर कोर्ट ने सिनेमा हॉल में मनमाने दामों पर कोल्ड्रिंक और पानी बेचने पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आयनॉक्स लेजर लिमिटेड, कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड पर संयुक्त रूप से 1 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

यह कार्रवाई उपभोक्ता जितेंद्र बोहरा की शिकायत पर की गई, जिन्होंने 2017 में यह मामला दर्ज कराया था। जितेंद्र अपने परिवार संग आयनॉक्स में फिल्म देखने गए थे, जहां उन्हें बाज़ार में 20 रुपये की पानी की बोतल 50 रुपये में दी गई। इसे अनुचित व्यापारिक व्यवहार मानते हुए उन्होंने कोर्ट का रुख किया।

सुनवाई के दौरान कंपनियों ने दलील दी कि विशेष बिक्री चैनल के तहत दाम अलग रखे गए हैं और हॉल में मुफ्त पानी भी उपलब्ध होता है। लेकिन आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र कच्छवाहा और सदस्य लिकायत अली की बेंच ने इन तर्कों को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि एक ही शहर में एक ही उत्पाद के दो अलग दाम नहीं हो सकते। यह उपभोक्ता संरक्षण कानून का उल्लंघन है। सिनेमा हॉल में खाद्य व पेय पदार्थों की महंगी बिक्री को अनुचित व्यापारिक प्रथा करार दिया गया।

जुर्माने की राशि में से 1 लाख रुपये उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा होंगे, जबकि 35 हजार रुपये शिकायतकर्ता जितेंद्र बोहरा को दिए जाएंगे। यह फैसला उन लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है जो सिनेमा हॉल्स में ओवरप्राइसिंग का सामना करते हैं। कोर्ट का यह सख्त रुख अब अन्य मल्टीप्लेक्स और कंपनियों के लिए चेतावनी है।

YuvaSahakar Desk

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