हरियाणा सरकार ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी योजना के तहत सजावटी मछली पालन यूनिट स्थापित करने पर विशेष सब्सिडी देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत शुरू की गई इस पहल का लक्ष्य लोगों को स्थायी एवं लाभदायक व्यवसाय के अवसर प्रदान करना है।
इस योजना के अनुसार, एक मछली पालन यूनिट की कुल अनुमानित लागत 8 लाख रुपये तय की गई है। सामान्य वर्ग के आवेदकों को इस लागत का 40 प्रतिशत यानी 3.20 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में मिलेगा। वहीं, महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत की अधिकतम सब्सिडी दी जाएगी, जो 4.80 लाख रुपये तक हो सकती है। इसका अर्थ है कि महिला या अनुसूचित जाति के आवेदकों को केवल 3.20 लाख रुपये स्वयं निवेश करना होगा।
लाभार्थी बनने के लिए आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना आवश्यक है और परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। मछली पालन यूनिट के लिए कम से कम 150 वर्ग मीटर खाली जमीन की व्यवस्था होना जरूरी है, जिसपर पानी की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो। यह जमीन आवेदक के नाम हो या सात साल के लिए रजिस्टर्ड पट्टे पर ली गई हो।
आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने अंत्योदय-सरल (Antyodaya-SARAL) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था की है। नए उपयोगकर्ता पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जबकि पुराने उपयोगकर्ता सीधे लॉगिन कर योजना के फॉर्म को भरकर जमा कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है। अधिक सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-3968400 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।
इस योजना से प्रदेश के उद्यमी सजावटी मछली पालन में स्वावलंबी बनकर नए रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।