योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों को सौर ऊर्जा से सिंचाई के लिए बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2025-26 के लिए 40,521 सोलर पंप अनुदान पर उपलब्ध कराने की घोषणा की है। यह सोलर पंप पीएम कुसुम योजना के तहत वितरित किए जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 15 दिसंबर तक कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सोलर पंप उन्हीं किसानों को मिलेगा, जो इस पोर्टल पर पंजीकृत होंगे। चयन प्रक्रिया ई-लॉटरी के माध्यम से होगी।
बरेली जनपद के लिए इस वर्ष 1002 सोलर पंपों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
विभिन्न श्रेणियों के पंपों पर मिलेगा भारी अनुदान
कृषि विभाग ने किसानों के लिए विभिन्न क्षमताओं वाले कुल 9 प्रकार के सोलर पंप उपलब्ध कराए हैं। इनमें केंद्र व राज्य सरकार दोनों की ओर से वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- 2 एचपी डीसी/एसी सरफेस पंप पर दोनों सरकारों की ओर से कुल 98,593 रुपये तक का अनुदान मिलेगा।
- 2 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप पर 1,00,215 रुपये, जबकि 2 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर लगभग 99,947 रुपये का लाभ मिलेगा।
- 3 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप पर 1,33,621 रुपये, और 3 एचपी एसी पंप पर 1,32,314 रुपये का अनुदान तय है।
- 5 एचपी एसी पंप पर 1,88,038 रुपये तक, जबकि 7.5 एचपी और 10 एचपी पंपों पर सर्वाधिक 2,54,983 रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
किसानों को जमा करनी होगी सिर्फ 5,000 रुपये टोकन मनी
ऑनलाइन बुकिंग के समय किसानों को मात्र 5,000 रुपये टोकन मनी जमा करनी होगी। चयन होने पर बाकी राशि ऑनलाइन जमा की जाएगी। यदि किसान बैंक से ऋण लेते हैं तो एआईएफ योजना के तहत उन्हें कुल 6% ब्याज छूट भी मिलेगी।
बोरिंग अनिवार्य, नियम न मानने पर जब्त होगी टोकन मनी
कृषि विभाग के अनुसार पंप क्षमता के अनुसार आवश्यक बोरिंग होनी अनिवार्य है। सत्यापन के समय बोरिंग न मिलने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और टोकन मनी जब्त कर ली जाएगी। किसान पोर्टल पर अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त सोलर पंप का चयन कर सकते हैं।


