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बीमा कंपनी को CONSUMER COURT ने दिया बड़ा झटका, 9.60 लाख जुर्माना

आयोग ने माना कि बीमा कंपनी ने सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार किया है, आदेश की प्रति मिलने के 45 दिन के भीतर पालन करना अनिवार्य होगा

Published: 11:01am, 01 Oct 2025

जिला उपभोक्ता आयोग शिमला ने एक अहम फैसले में बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए शिकायतकर्ता को मुआवजा देने का आदेश दिया है।

आयोग के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह तथा सदस्य निधि शर्मा और रूनम कौशिक की पीठ ने आदेश दिया कि द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 45 दिन के भीतर रामपुर तहसील के ग्राम सदाना निवासी उदय सिंह को बीमा दावा राशि के रूप में 9.60 लाख रुपये अदा करे।

इसके साथ ही कंपनी को शिकायत दर्ज होने की तारीख से भुगतान तक 9% वार्षिक ब्याज मानसिक उत्पीड़न के लिए 30,000 रुपये तथा मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 20,000 रुपये भी देने होंगे।

आग से पूरी तरह नष्ट हो गया था मकान

शिकायतकर्ता उदय सिंह ने अपनी दो मंजिला आवासीय इमारत का 10 लाख रुपये का बीमा करा रखा था। 9 अप्रैल 2022 को झाड़ियों में लगी आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया। घटना की सूचना तत्काल पुलिस, अग्निशमन विभाग, राजस्व विभाग और बीमा कंपनी को दी गई थी।

बीमा कंपनी का दावा खारिज

सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने और सर्वे रिपोर्ट बनने के बावजूद बीमा कंपनी ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि आग जंगल से फैली थी और वह बीमा पॉलिसी में कवर नहीं है। आयोग ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि सर्वेक्षक की रिपोर्ट स्पष्ट है और उसी को आधार मानना होगा।

आयोग की टिप्पणी

आयोग ने माना कि बीमा कंपनी ने सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार किया है। आदेश की प्रति मिलने के 45 दिन के भीतर पालन करना अनिवार्य होगा।

Diksha

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