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सहकारी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए केंद्र की बड़ी पहल, डिजिटल बदलाव के साथ कर और अनुपालन में राहत

पिछले तीन वर्षों में सरकार ने आयकर अधिनियम के तहत कई राहतें दी हैं। 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपये की आय वाली सहकारी समितियों पर अधिभार 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) दर 18.5% से घटाकर 15% की गई है। अब सहकारी समितियां 2 लाख रुपये प्रतिदिन से कम नकद लेनदेन बिना जुर्माने के कर सकती हैं।

Published: 11:03am, 15 Aug 2025

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल बदलाव के साथ बड़े कर और अनुपालन राहत उपायों की घोषणा की है।

30 जनवरी 2024 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (RCS) के कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित परियोजना शुरू की गई, जिसके लिए 2023-24 से तीन वर्षों में 94.59 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों के लिए व्यवसाय करने में आसानी और RCS कार्यालयों के साथ पारदर्शी, पेपरलेस डिजिटल प्रणाली तैयार करना है।

30 जून 2025 तक 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रस्ताव जमा कर चुके हैं और केंद्र सरकार की ओर से 19.73 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। यह पहल “आईटी हस्तक्षेप के माध्यम से सहकारिताओं को सशक्त बनाना” कार्यक्रम का हिस्सा है।

पिछले तीन वर्षों में सरकार ने आयकर अधिनियम के तहत कई राहतें दी हैं। 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपये की आय वाली सहकारी समितियों पर अधिभार 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) दर 18.5% से घटाकर 15% की गई है। अब सहकारी समितियां 2 लाख रुपये प्रतिदिन से कम नकद लेनदेन बिना जुर्माने के कर सकती हैं।

निर्माण गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए 31 मार्च 2024 से पहले काम शुरू करने वाली नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए 15% की फ्लैट टैक्स दर लागू की गई है। PACS और PCARDBs के लिए नकद जमा, भुगतान, ऋण और ऋण पुनर्भुगतान की सीमा प्रति सदस्य 20,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। बिना TDS के वार्षिक नकद निकासी की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये की गई है।

चीनी सहकारिताओं को किसानों को सरकारी तय कीमत पर भुगतान पर अतिरिक्त आयकर से छूट दी गई है और पुराने भुगतान को व्यय के रूप में मान्यता देकर 46,000 करोड़ रुपये से अधिक की राहत दी गई है। गुड़ की मिलावट पर GST 28% से घटाकर 5% किया गया है।

दूध सहकारिताओं के लिए स्पष्ट किया गया है कि डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप अनुबंध को एकल “घटना” नहीं माना जाएगा, जिससे वे बैंक अवकाश के दिन नकद प्राप्त कर सकेंगी।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि ये कदम सहकारिताओं का आधुनिकीकरण, वित्तीय मजबूती और ग्रामीण व कृषि समुदायों को स्थायी लाभ सुनिश्चित करेंगे।

Diksha

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