भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केवाईसी अनुपालन, जोखिम सीमा और जोखिम प्रबंधन से संबंधित मानदंडों सहित विभिन्न नियामक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए तीन सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
5 दिसंबर, 2025 के एक आदेश में, RBI ने तमिलनाडु स्थित द पट्टुकोट्टई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 के उल्लंघन और यूसीबी के लिए एक्सपोजर मानदंडों, वैधानिक/अन्य प्रतिबंधों और अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) दिशानिर्देशों पर आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के लिए की गई।
इसके अलावा, 1 दिसंबर, 2025 के एक आदेश के माध्यम से, केंद्रीय बैंक ने केवाईसी दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए असम को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
एक अन्य कार्रवाई में, RBI ने 4 दिसंबर, 2025 के एक आदेश के माध्यम से महाराष्ट्र के यवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 2.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। बैंक को संकेन्द्रण जोखिम प्रबंधन, इरादतन और बड़े चूककर्ताओं के साथ व्यवहार, और ऋण सूचना रिपोर्टिंग पर आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन करते पाया गया।
RBI ने स्पष्ट किया कि ये दंड विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित हैं तथा बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेन-देन या समझौतों की वैधता को प्रभावित नहीं करते हैं।


