एक बड़ी राहत देते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने लखनऊ स्थित नेशनल मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लगी सभी पाबंदियाँ हटा दी हैं। अब बैंक पहले की तरह अपनी सामान्य बैंकिंग सेवाएँ शुरू कर सकेगा। यह निर्णय 21 नवंबर 2025 की कारोबारी समय समाप्ति के बाद से लागू हो गया है।
आरबीआई ने मार्च 2023 में बैंक की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट, 1949 की धारा 35A और 56 के तहत ये निर्देश जारी किए थे। शुरुआत में ये निर्देश छह महीनों के लिए लागू किए गए थे और स्थिति के अनुसार समय-समय पर इनमें संशोधन और विस्तार किया जाता रहा। आखिरी बार इनकी अवधि 10 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई गई थी।
हाल ही में आरबीआई ने बैंक की वित्तीय स्थिति की फिर से समीक्षा की। समीक्षा के बाद केंद्रीय बैंक ने पाया कि बैंक की स्थिति में संतोषजनक सुधार हुआ है। सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए सभी पाबंदियाँ वापस ले लीं।


