भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामकीय दिशानिर्देशों का पालन न करने पर दो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों और एक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया है।
आरबीआई के 12 नवंबर 2025 के आदेश के अनुसार, तमिलनाडु स्थित बिग कांचीपुरम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड पर ‘अपने ग्राहक को जानों (KYC)’ दिशानिर्देशों का पालन न करने के चलते 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
उसी तारीख को कर्नाटक के बागलकोट की श्री बसवेश्वर सहकारी बैंक नियमिता पर ‘इनकम रिकग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग और अन्य संबंधित मामलों – UCBs’ तथा 2016 में जारी आरबीआई के जमा पर ब्याज दरों संबंधी निर्देशों के उल्लंघन के लिए 1 लाख रुपये का दंड लगाया गया।
इसके अलावा, 14 नवंबर 2025 के आदेश के तहत बिहार की नवादा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए (धारा 56 सहित) के प्रावधानों का उल्लंघन करने और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों की सदस्यता संबंधी निर्देशों का पालन न करने के चलते 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।


