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जम्मू-कश्मीर में सहकारी दक्षता बढ़ाने के लिए विधेयक पारित

इसके अलावा विधानसभा ने किरायेदारी कानूनों, श्रम कल्याण और पंचायती राज प्रणाली से जुड़े तीन अन्य विधेयक भी पारित किए

Published: 13:01pm, 03 Nov 2025

जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने बुधवार को चार सुधारोन्मुख विधेयक पारित किए, जिनमें सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक भी शामिल है।

सहकारिता मंत्री जाविद अहमद डार द्वारा प्रस्तुत “जम्मू-कश्मीर सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2025” के तहत अब 1988 के अधिनियम के अंतर्गत गठित विशेष अधिकरण (Special Tribunal) को सहकारी अपीलीय अधिकरण (Cooperative Appellate Tribunal) के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है।

इस संशोधन का उद्देश्य सहकारी समितियों से जुड़े विवादों के त्वरित निपटारे, सुशासन में सुधार और संचालन में दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। इससे सहकारी संस्थाओं को बेहतर प्रशासनिक समर्थन और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी मिलने की उम्मीद है।

अन्य सुधारात्मक विधेयक

इसके अलावा विधानसभा ने किरायेदारी कानूनों, श्रम कल्याण और पंचायती राज प्रणाली से जुड़े तीन अन्य विधेयक भी पारित किए। ये सभी विधेयक जम्मू-कश्मीर में प्रशासनिक आधुनिकीकरण और जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण की व्यापक योजना का हिस्सा हैं।

Diksha