बिहार सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। इसी कड़ी में कृषि विभाग ने “चाय विकास योजना 2025-26” की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार चाय उत्पादक किसानों को चाय की पत्तियां तोड़कर सुरक्षित रखने के लिए गोदाम (शेड) निर्माण पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी देगी।
किसानों को मिलेगा 37,500 रुपये तक अनुदान
सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक एक शेड के निर्माण की कुल लागत 75,000 रुपये तय की गई है। इसमें पात्र किसानों को 37,500 रुपये तक की वित्तीय सहायता (सब्सिडी) दी जाएगी। यह सुविधा फिलहाल किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया और कटिहार जिलों के किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी।
कौन कर सकता है आवेदन?
योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो कम से कम 5 एकड़ भूमि पर चाय की खेती कर रहे हैं।
कैसे करें आवेदन?
इच्छुक किसान चाय विकास योजना 2025-26 के लिए राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- वेबसाइट पर जाएं और “योजना” सेक्शन में जाएं।
- “चाय विकास योजना 2025-26” का चयन करें।
- “लीफ कलेक्शन शेड पर सब्सिडी के लिए आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।
- पंजीयन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और सबमिट करें।
इन्हें भरने के बाद आवेदन फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो जाएगा।


