जिला उपभोक्ता संरक्षण समिति (कंज्यूमर कोर्ट) ने एक उपभोक्ता शिकायत मामले में सैमसंग मोबाइल कंपनी पर ₹7,000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही कंपनी को वारंटी अवधि के दौरान वसूले गए ₹800 रुपये को 9 प्रतिशत ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया गया है।
मामला गांव गोकलगढ़ निवासी पिंकी देवी से जुड़ा है, जिन्होंने वर्ष 2024 में सैमसंग का मोबाइल फोन खरीदा था। कुछ ही दिनों बाद मोबाइल का चार्जिंग स्लॉट खराब हो गया। पिंकी देवी जब फोन को कंपनी के अधिकृत सर्विस सेंटर में लेकर गईं, तो वारंटी अवधि में होने के बावजूद उनसे ₹800 रुपये का शुल्क लिया गया।
कंपनी को शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं मिलने पर पिंकी देवी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि मोबाइल फोन वारंटी अवधि में था और सर्विस सेंटर द्वारा शुल्क वसूलना अनुचित था। इस आधार पर कोर्ट ने सैमसंग मोबाइल कंपनी को दोषी ठहराया और जुर्माना लगाने का आदेश दिया।