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बीमा कंपनी की मनमानी पर CONSUMER FORUM सख्त, ग्राहक को मिलेगा 16.18 लाख रुपये का मुआवजा

सुनवाई के बाद फोरम ने माना कि पुरोहित ने कार सही जगह पार्क की थी और बीमा कंपनी को पूरा भुगतान करना ही होगा, इस पर आयोग ने कंपनी को आदेश दिया कि वह 16.18 लाख रुपये ब्याज सहित अदा करे

Published: 10:12am, 30 Sep 2025

गुजरात के वडोदरा से बीमा कंपनी की मनमानी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को ग्राहक को 9% ब्याज सहित 16.18 लाख रुपये चुकाने का आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला?

वडोदरा निवासी जयप्रकाश पुरोहित ने अगस्त 2022 से अगस्त 2024 तक के लिए 95 लाख रुपये की मर्सिडीज कार का बीमा कराया था। इसके लिए उन्होंने 2.54 लाख रुपये प्रीमियम भी जमा किया था।

इस बीमा अवधि के दौरान मई 2023 में उन्होंने अपनी गाड़ी एक निजी क्लब की पार्किंग में खड़ी की थी। इसी दौरान बगल की निर्माणाधीन इमारत से कंक्रीट के टुकड़े गिर गए और कार को भारी नुकसान हुआ। पुरोहित ने बीमा कंपनी से 15.67 लाख रुपये का दावा पेश किया।

लेकिन कंपनी ने दावा खारिज करते हुए कहा कि गाड़ी असुरक्षित जगह पर पार्क की गई थी, जो बीमाकृत व्यक्ति की “लापरवाही” है।

फोरम का कड़ा रुख

कंपनी के इस तर्क को उपभोक्ता फोरम ने सिरे से खारिज कर दिया। आयोग ने सवाल उठाया कि किसी क्लब के निर्धारित पार्किंग स्थल को असुरक्षित कैसे माना जा सकता है? पुरोहित के वकील अखिल दवे ने दलील दी कि नुकसान निर्माण गतिविधियों के कारण हुआ, जो उनके मुवक्किल के नियंत्रण से बाहर था।

पुरोहित ने घटना के बाद नवापुरा पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई और अपनी जेब से 16.18 लाख रुपये खर्च कर कार की मरम्मत करवाई।

आयोग का आदेश

सुनवाई के बाद फोरम ने माना कि पुरोहित ने कार सही जगह पार्क की थी और बीमा कंपनी को पूरा भुगतान करना ही होगा। इस पर आयोग ने कंपनी को आदेश दिया कि वह 16.18 लाख रुपये ब्याज सहित अदा करे।

Diksha

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