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CONSUMER COURT ने रेलवे पर लगाया जुर्माना, यात्री को मिलेगा मुआवजा

आयोग ने 16 सितंबर 2025 को आदेश जारी करते हुए रेलवे को टिकट राशि के साथ-साथ मानसिक कष्ट, नोटिस व्यय और वाद व्यय जोड़कर कुल 16,560 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया

Published: 16:13pm, 29 Sep 2025

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, संभल ने रेलवे मंडलीय कार्यालय मुरादाबाद को एक यात्री को मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने रेलवे को टिकट मूल्य, नोटिस व्यय, मानसिक कष्ट और वाद व्यय सहित कुल 16,560 रुपये ब्याज सहित चुकाने का निर्देश दिया।

मामला क्या है?

चंदौसी निवासी रमेश बाबू शर्मा ने 12 जुलाई 2023 को चंडीगढ़-लखनऊ एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 15012) से रुड़की से चंदौसी तक यात्रा के लिए 360 रुपये का टिकट आरक्षित कराया था। लेकिन भारी वर्षा के कारण ट्रेन का मार्ग बदल दिया गया और वह रुड़की स्टेशन पर पहुंची ही नहीं। नतीजतन शर्मा यात्रा नहीं कर पाए।

जब उन्होंने रुड़की स्टेशन पर टिकट का पैसा वापसी मांगा तो रेलवे ने मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने अधिवक्ता लवमोहन वार्ष्णेय के जरिए रेलवे को नोटिस भेजकर टिकट राशि और नोटिस शुल्क 1,200 रुपये की मांग की। परंतु रेलवे ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया।

आयोग का फैसला

रेलवे के द्वारा मांग पूरी न करने पर रमेश बाबू शर्मा ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, संभल (बहजोई) में परिवाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष राम अचल यादव और सदस्य नमिता दुबे ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पाया कि यात्री के साथ अन्याय हुआ है।

आयोग ने 16 सितंबर 2025 को आदेश जारी करते हुए रेलवे को टिकट राशि के साथ-साथ मानसिक कष्ट, नोटिस व्यय और वाद व्यय जोड़कर कुल 16,560 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

Diksha