मध्य प्रदेश की राजधानी में उपभोक्ता अधिकारों को लेकर एक अहम फैसला सामने आया है। पिपलानी स्थित रिलायंस स्मार्ट स्टोर को महज 19 रुपए अधिक वसूलने पर 4 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा। राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला आयोग के आदेश को बरकरार रखते हुए यह सख्त कार्रवाई की है।
क्या है मामला
भेल क्षेत्र निवासी हरीश कुमार ने मई माह में रिलायंस स्मार्ट स्टोर से घरेलू सामान खरीदा था। खरीदारी के दौरान उन्होंने थ्री पैक रेजर भी लिया। स्टोर ने इस रेजर का बिल 169 रुपए का बनाया, जबकि उसकी एमआरपी सिर्फ 150 रुपए थी। यानी ग्राहक से 19 रुपए अधिक वसूले गए। इतना ही नहीं, कुल बिल में 25 रुपए अतिरिक्त जीएसटी भी जोड़ा गया।
आयोग में की गई शिकायत
हरीश ने जब घर पहुंचकर बिल चेक किया तो उन्हें गड़बड़ी का पता चला। इसके बाद उन्होंने एक सप्ताह के भीतर जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। मामले की सुनवाई के दौरान स्टोर प्रबंधन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह पैक बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं था, सिस्टम में उसकी कीमत अपडेट नहीं थी। लेकिन आयोग ने इस दलील को खारिज कर दिया।
आयोग का आदेश
जिला आयोग ने स्टोर को उपभोक्ता से वसूली गई अतिरिक्त राशि ब्याज सहित लौटाने और 4 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था। कंपनी प्रबंधन ने इस फैसले के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की, लेकिन आयोग ने भी जिला आयोग के आदेश को सही ठहराया।
आयोग की सख्त टिप्पणी
राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ला ने कहा कि यदि कोई सामान बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, तो उसे ग्राहकों की पहुंच से बाहर रखा जाना चाहिए। बिलिंग के बाद भी स्टोर इसे हटा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह लापरवाही और सेवा में कमी को दर्शाता है।