केंद्रीय सहकारिता सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रार (CRCS) कार्यालय ने श्री महाकाली सहकारी सहखर कारखाना लिमिटेड, राजारामबापू नगर, कवठेमहांकाल, सांगली के संचालक मंडल को बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम (MSCS Act), 2002 के प्रावधानों के उल्लंघन और चूक के आरोपों पर नोटिस जारी किया है।
यह कार्रवाई सांगली के श्री मिलिंद शिवपुत्र कोरे द्वारा 24 फरवरी 2025 को दायर की गई शिकायत के बाद की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सहखर कारखाने के कुछ संचालक सांगली जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और नानासाहेब सगरें वर्कर्स सहकारी सोसायटी के डिफॉल्टर घोषित किए गए हैं। साथ ही, वर्तमान संचालक मंडल पर अधिनियम की धारा 43 का उल्लंघन करने का भी आरोप है।
रिकॉर्ड के अनुसार, सोसायटी ने अब तक अधिनियम की धारा 120 के अंतर्गत अनिवार्य वार्षिक रिटर्न सीआरसीएस पोर्टल पर दाखिल नहीं किए हैं। 21 मई 2025 को जारी पत्र तथा 9 जुलाई और 1 अगस्त को भेजी गई याद दिलाने वाली चिट्ठियों के बावजूद सोसायटी ने कोई जवाब नहीं दिया।
सीआरसीएस कार्यालय ने अधिनियम की धारा 43(2) का हवाला देते हुए संचालक मंडल के सभी सदस्यों से 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य क्यों न ठहराया जाए। तय समयसीमा में जवाब नहीं मिलने पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।