नई दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Consumer Forum) ने इंडिगो (Indigo) एयरलाइन को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए एक महिला यात्री को 1.5 लाख रुपये मुआवजा (Indigo Penalty) और 25,000 रुपये मुकदमे की लागत के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय पिंकी नामक यात्री की शिकायत के आधार पर लिया गया, जिन्हें बाकू से नई दिल्ली की उड़ान के दौरान अस्वच्छ और दागदार सीट के कारण असुविधा और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। आयोग ने अपने आदेश में एयरलाइन (Indigo Airlines) की लापरवाही और असंवेदनशील रवैये को रेखांकित किया।
पिंकी ने अपनी शिकायत में बताया कि 2 जनवरी को बाकू से नई दिल्ली की उड़ान के दौरान उन्हें एक गंदी और दागदार सीट आवंटित की गई थी। उन्होंने इस संबंध में एयरलाइन कर्मचारियों से शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया और असंवेदनशील तरीके से जवाब दिया गया। पिंकी ने यह भी आरोप लगाया कि एयरलाइन ने उनकी परेशानी को हल्के में लिया, जिससे उन्हें मानसिक तनाव और असुविधा का सामना करना पड़ा।
इंडिगो एयरलाइन ने अपने बचाव में दावा किया कि उन्होंने शिकायत को गंभीरता से लिया और यात्री को दूसरी सीट प्रदान की, जिस पर उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की। हालांकि, आयोग ने 9 जुलाई को दिए अपने आदेश में कहा कि इंडिगो सेवा में कमी का दोषी है। आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि एयरलाइन ने ‘सिचुएशन डाटा डिस्प्ले’ (एसडीडी) रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, जो विमान संचालन और यात्रियों से संबंधित घटनाओं को दर्ज करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आयोग ने कहा, “एसडीडी रिपोर्ट का उल्लेख न तो एयरलाइन के लिखित बयान में है और न ही उनके द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों में।”
आयोग ने अपने फैसले में कहा, “यात्री को हुई असुविधा, दर्द और मानसिक तनाव को देखते हुए, इंडिगो एयरलाइन को 1.5 लाख रुपये मुआवजे के रूप में और 25,000 रुपये मुकदमे की लागत के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।”