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बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए नई शाखाएँ खोलने के नियम हुए सख्त, सीआरसीएस की मंजूरी जरुरी

अब कोई भी बहु-राज्य सहकारी समिति नई शाखा या व्यवसाय स्थल खोलने से पहले CRCS से पूर्व अनुमति लेगी

Published: 15:19pm, 15 Jul 2025

बहु-राज्य सहकारी समितियों (MSCSs) की पारदर्शिता को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां (CRCS) कार्यालय ने सोमवार को शाखा विस्तार के नियमों को और कड़ा कर दिया है। अब कोई भी बहु-राज्य सहकारी समिति नई शाखा या व्यवसाय स्थल खोलने से पहले CRCS से पूर्व अनुमति लेगी।

यह संशोधित आदेश 22 जनवरी 2024 के CRCS आदेश के पैरा 8(i) में बदलाव करेगा और इससे पूर्व 1 दिसंबर 2016, 16 दिसंबर 2019 और 4 अप्रैल 2024 को जारी दिशा-निर्देशों का पालन करेगा। यह बदलाव बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 7 तथा 22 जनवरी 2024 को अधिसूचित लिक्विडिटी, एक्सपोजर और प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अनुरूप किए गए हैं। इसके साथ ही, 22 जनवरी 2025 को एक “ग्लाइड पाथ” भी जारी किया गया है।

नई प्रक्रिया के तहत आवेदन और दस्तावेज

नई प्रक्रिया के अनुसार समितियों को CRCS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा और कुल 18 आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इन दस्तावेजों में शामिल हैं:

  • शाखा खोलने की अनुमति हेतु आवेदन
  • जमा राशि या अन्य अनियमितताओं से संबंधित किसी शिकायत की अनुपस्थिति की घोषणा
  • वार्षिक आम बैठक या विशेष आम बैठक में पारित प्रस्ताव

इसके अतिरिक्त, समितियों को पिछले तीन वर्षों का सदस्यता विवरण (नियमित और नाममात्र), शाखा-वार जमा आंकड़े, वर्तमान इकाइयों का प्रदर्शन, निवेश का विवरण, वित्तीय परिणाम, और बोर्ड चुनाव का रिकॉर्ड भी प्रस्तुत करना होगा। साथ ही, MSCS अधिनियम, 2002 की धारा 120 के तहत दाखिल वैधानिक रिटर्न और वार्षिक बैठकों की जानकारी भी देनी होगी।

राज्य रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र अनिवार्य

एक महत्वपूर्ण प्रावधान के तहत, उस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के रजिस्ट्रार से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा जहां समिति का मुख्यालय स्थित है। इस प्रमाण पत्र में यह पुष्टि होनी चाहिए कि समिति गैर-मतदाता सदस्यों से जमा स्वीकार नहीं कर रही है।

थ्रिफ्ट और क्रेडिट समितियों के लिए और सख्त प्रावधान

थ्रिफ्ट और क्रेडिट समितियों के लिए नियम और भी सख्त किए गए हैं। ऐसी समितियों को निम्नलिखित मानकों का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जो एक अधिकृत लेखापरीक्षक से प्रमाणित होना चाहिए:

  • पूंजी-जोखिम अनुपात (CRAR)
  • सकल NPA 7% से कम और शुद्ध NPA 3% से कम
  • पिछले तीन वर्षों में लगातार शुद्ध लाभ
  • तरलता भंडार का रखरखाव
  • केवाईसी प्रक्रिया का पालन
  • शिकायत निवारण तंत्र का प्रभावी संचालन

साथ ही, किसी भी वित्तीय वर्ष में अधिकतम केवल 10% मौजूदा शाखाओं या अधिकतम 10 नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाएगी, जो भी इन दोनों में कम हो।

Diksha

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