बिहार सरकार मछलीपालन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक सशक्त आधार बनाकर स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना के माध्यम से राज्य के मछुआरों, मत्स्य विक्रेताओं, और मत्स्यजीवी समुदायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत मछुआरों को मत्स्य शिकार माही और विपणन किट निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं, जबकि खुदरा मत्स्य विक्रेताओं को मछली परिवहन के लिए आइस बॉक्स युक्त थ्री-व्हीलर वाहन 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह पहल न केवल मत्स्य व्यापार को सुगम बना रही है, बल्कि परिवहन से संबंधित चुनौतियों का समाधान भी कर रही है।
मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मत्स्य शिकार माही और विपणन किट पर 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। वहीं, थ्री-व्हीलर वाहन खरीदने वाले खुदरा विक्रेताओं को वाहन लागत का 50 प्रतिशत तक सरकारी अनुदान मिल रहा है। यह व्यवस्था विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), जीविका समूहों, और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) से जुड़े मत्स्य विक्रेताओं के लिए लाभकारी है। योजना का उद्देश्य मत्स्य उत्पादों की गुणवत्ता और उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है।
योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता शर्तों में शामिल है कि आवेदक मत्स्यजीवी सहयोग समिति का सदस्य हो या SC/ST समुदाय, जीविका समूह, अथवा FPO से जुड़ा हो। आवेदन प्रक्रिया के दौरान लाभार्थियों को अपना मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, और IFSC कोड अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। विभाग द्वारा चयनित लाभार्थियों को ही योजना के लाभ प्रदान किए जाएंगे।
इच्छुक व्यक्ति योजना से संबंधित जानकारी और आवेदन के लिए बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर जा सकते हैं या अपने जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि और प्रक्रिया की जानकारी के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट की जांच करने की सलाह दी जाती है।